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12 दिन बाद भी नहीं भरा जा सका 45 फीट का गड्ढा

7 वर्ष पहले
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रणजीतएवेन्यू डी ब्लॉक 97 एकड़ स्कीम में 78-79 एससीओ के मालिकों द्वारा 45 फीट गड्ढा खोदने के कारण सड़क और फुटपाथ को टूटे हुए 12 दिन बीत गए हैं। जिसे अभी तक भरा नहीं गया है, कोई जानी नुकसान हुआ तो इसके लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार होगा। डी-ब्लाॅक को होटल बेस्ट वेस्टर्न, होटल एचके क्लार्क की सड़क से सर्कुलर रोड को जोड़ने वाली सड़क को बंद करने के लिए ड्रम तक नहीं लगाए जा सके हैं। प्लाट मालिकों ने ही मात्र रस्सियां लगाकर इसे बंद किया है। सारे प्रकरण में ट्रस्ट के अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध नजर रही है, क्योंकि अभी तक ट्रस्ट इसे हल्के से ले रहा है। वहीं पंजाब ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि एडवोकेट सर्बजीत सिंह वेरका ने लोकल बाडीज मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अनिल जोशी को नगर निगम का एमटीपी विभाग और ट्रस्ट का सिविल विभाग बंद करके अफसरों को घर भेज देना चाहिए, क्योंकि यह नगर सुधार नहीं नगर बिगाड़ ट्रस्ट बन गया है। बता दें कि 78-79 प्लाट के मालिक ने ट्रस्ट से जो नक्शा पास करवाया है, उसमें जमीन की बेसमेंट को 10 फीट तक ही खोदने की इजाजत दी गई है। जमीन को 45 फीट तक खोद दिया गया। इतना ही नहीं दोनों एससीओ (प्लाट) 363-363 गज के हैं, लेकिन जमीन को दो हजार फीट तक खोद दिया गया है। यह खुदाई 2000 गज तक कर दी गई है। फिर भी इन्हें रोकने वाला कोई नहीं।

ट्रस्ट के चेयरमैन संदीप ऋषि कहते हैं कि प्लाट मालिकों को तीन नोटिस इश्यू किए जा चुके हैं। अब इन पर कार्रवाई करने के लिए एसीपी बलकार सिंह को कहा है। ट्रस्ट का जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई इन्हीं से की जाएगी और यहां इंडस्ट्री लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी का कहना है कि गहरा गड्ढा खोदने वाले जमीन के मालिकों को इसे भरने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। साथ ही इनकी गलती के कारण फुटपाथ, सड़क और सीवरेज प्रणाली को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई भी इन्हीं से की जाएगी।