हेरोइन तस्करों को 10-10 साल कैद
अमृतसर | हेरोइनतस्करी करने के आरोप में दोषी पाए गए गुरबचन सिंह निवासी फिरोजपुर और गुरबिंदर सिंह निवासी तरनतारन को जज हरप्रीत कौर रंधावा ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा करने पर दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इन दोषियों को स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल ने नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया था।
स्पेशल सेल को 17 अगस्त 2011 को गुप्त सूचना मिली थी पाकिस्तान से हेरोइन की खेप भारत भेजी गई है। जिसे इन दोषियों ने मंगवाया था और खेप का कुछ हिस्सा डिलीवर करने के लिए अमृतसर रहे हैं। इस पर तरनतारन रोड पर ट्रैप लगाया गया। दोषी एक मोटरसाइकिल पर रहे थे। स्पेशल सेल की टीम ने इन्हें रास्ते में रोक लिया और चेकिंग करने पर इनसे एक किलो हेरोइन बरामद की गई।