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फूड सेफ्टी एक्ट के तहत व्यापारी अब 4 मई तक ले सकते लाइसेंस

5 वर्ष पहले
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खाद्यपदार्थों का कारोबार करने वाले व्यापारियों को सरकार ने राहत देते हुए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस लेने की अंतिम तिथि को 4 मई तक बढ़ा दिया है। दो वर्ष पहले सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेकर खानपान की वस्तुओं को बनाने बेचने वाले कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था।

लाइसेंस लेने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण सभी व्यापारी कारोबारी लाइसेंस हासिल नहीं कर सके थे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल राष्ट्रीय महासचिव विजय प्रकाश जैन ने बताया कि अब सरकार ने व्यापारियों की सुविधा और मांग को मुख्य रखते हुए फूड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस हासिल करने की तारीख को 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया है जो कि स्वागत योग कदम है।

व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत लाल जैन ने कहा कि लाइसेंस के लिए तिथि में वृद्धि कर सरकार ने व्यापारियों को बढ़ी राहत प्रदान की है। टी ट्रेडर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रजिंदर गोयल ने कहा कि सरकार ने व्यापारियों की अपील को मुख्य रखते हुए जो तारीख बढ़ाई है संगठन उसका जोरदार स्वागत करता है।

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