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जीरा के डीएसपी की जमानत याचिका रद्द, हिरासत में लेकर पूछताछ के निर्देश

5 वर्ष पहले
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अमृतसर। 11 साल पहले चौक मोहनी के हरदीप सिंह और उसके पूरे परिवार के सुसाइड मामले में जज मोनिका गोयल की कोर्ट ने आरोपी डीएसपी हरदेव सिंह की जमानत याचिका रद्द कर दी है। कोर्ट ने साथ ही पुलिस को आदेश जारी किए हंै कि हरदेव सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।
क्योंकि वह इस केस में शिकायतकर्ता था। हरदेव सिंह इस समय जीरा के डीएसपी हंै। घटना 30-31 अक्टूबर 2004 की रात की है। हरदेव सिंह उस समय एसएचओ सी डिवीजन थे। उन पर आरोप है कि इस केस में मृतकों के सुसाइड नोट को टैंपर किया था और मरने से पहले उन सभी ने जो बातें दीवारों पर लिखी थीं। उसका कहीं पर भी हवाला नहीं दिया गया था।
इसके अलावा इस केस में सुमित चावला ने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन शिकायत पर केस दर्ज करने की बजाए, हरदेव खुद ही मुदई बन गया था। बाद में मामले की एसएसपी रहे पीके राय, डीआईजी परमजीत सिंह गिल और आईजी परमजीत सिंह सराओ ने जांच की थी और 2004 में एसएसपी रहे कुलतार सिंह व अन्य अफसरों को आरोपी करार दिया था। लेकिन हरदेव ने अधिकारियों की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश नहीं की।
रिश्वत मांगने के आरोपी एसएसपी व अन्य अफसरों ने कोर्ट से भी केस फाइल गायब करवा दी थी
2004 में एसएसपी रहे कुलतार सिंह की ओर से परेशान किए जाने पर हरदीप सिंह ने 30-31 अक्टूबर की रात पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया था। मरने से पहले सुसाइड नोट की काॅपियां जान-पहचान वालों को भेज दी थीं।
दीवारों पर लिख दिया था कि उनसे पुलिस अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। वह पहले ही पांच लाख दे चुके हंै और सात लाख और मांग रहे हैं। इस कारण वह पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर रहे हंै। मामले में कई साल केस चला और कई बार कुलतार सिंह को गिरफ्तार करने के लिए वारंट भी जारी हुए। लेकिन पुलिस विभाग ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद सभी आरोपियों ने अदालत से पूरे केस की फाइल ही गायब करवा दी।
लेकिन एडवोकेट सरबजीत सिंह वेरका ने दोबारा से केस को उठाया और अदालत में एप्लीकेशन देकर उक्त दोनों को इसमें आरोपी बनाने की अपील की थी। अदालत में 15 जनवरी को दोनों को आरोपी बनाते हुए 8 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। कुलतार सिंह तो पेश नहीं हुआ और हरदेव ने अपनी जमानत याचिका दायर कर दी थी।
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