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इंस्पेक्टर बहल की जमानत याचिका फिर खारिज

5 वर्ष पहले
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अमृतसर। रतन सिंह चौक निवासी युवक बावा सिंह हत्या कांड मामले में जज प्रीति साहनी की कोर्ट ने शुक्रवार को इंस्पेक्टर हरीश बहल व कबीर शर्मा की जमानत याचिका रद्द कर दी। दोनों ने बुधवार को अदालत में जमानत की अपील की थी जिस पर वीरवार को सुनवाई हुई थी।
एडवोकेट अमरपाल सिंह रंधावा ने बताया कि बहल और कबीर दोनों की ही जमानत पहले भी जज प्रीति साहनी ने रद्द की थी। इसके बाद जमानत हाइकोर्ट से रद्द हो गई तो बुधवार को बहल कोर्ट में पेश होकर सरेंडर कर दिया था। उसी दौरान याचिका भी दायर कर दी थी। गौरतलब है कि 2011 में हरीश बहल थाना मजीठा रोड का इंस्पेक्टर और एएसआई दिलबाग सिंह चौकी फैजपुरा का इंचार्ज था।
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