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शराब पीकर व्हीकल चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे कैंसिल: निंबले

5 वर्ष पहले
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अमृतसर। शराब पीकर शहर की सड़कों पर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं । ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ नये साल से अभियान तेज कर दिया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होंगे। एडीसीपी ट्रैफिक ध्रुमन निंबले के दिशा निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस की टीेमों की ओर से शहर में अलग अलग जगहों पर नाके लगाए जा रहे हैं। इसमें एल्कोमीटर से लैंस कर्मचारी गाड़ी चलाने वाले को चेक करते हैं कि चालक ने शराब तो नहीं पी रखी। इसी के तहत पिछले महीने 1 जनवरी से 8 फरवरी तक ट्रैफिक पुलिस की ओर से रात के समय चेंकिंग करते हुए 349 व्यक्तियों के ड्रंकन ड्राइव के चालान किये गए हैं।

शराब पीकर गाडी़ चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 19 (1)(ए) तहत रद्द किये जा सकते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों ऐसे चालकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए डीटीओ को लिखकर भेजा गया है। एडीसीपी ने कहा कि शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की अोर से आम तौर पर एक्सीडेंट किए जाते हैं।

इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रवैया अख्तियार किया गया है। मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे जाते हैं। ऐसा करने से दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से शुरू की गई यह मुहिम इसी तरह जारी रहेगी।
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