पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंअमृतसर/पटियाला. पटियाला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज हेमंत गोपाल ने अमृतसर केबल ऑपरेटर सेक्स स्कैंडल मामले में सोमवार को 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें सरबजीत सिंह राजू, हरिओम धानुका, पूर्व मेयर सुभाष चंद्र शर्मा, मदन लाल विज, गगन बेदी, जयबीर सिंह, कमलजीत सिंह, संजीव कुमार, गुरिंदर पाल सिंह, जगदीप सिंह और बुलंद इकबाल सिंह शामिल हैं।
आरोपियों के खिलाफ तीन लड़कियों ने हाईकोर्ट में पटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए थे। सीबीआई ने कथित दुष्कर्म के मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस संबंध में रिटायर्ड जस्टिस अजीत सिंह बैंस के पंजाब मानवाधिकार संगठन की 435 पेज की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में 23 मई, 2003 को मामला दर्ज किया गया था। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
पहले तत्कालीन एसपी सिटी वन कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। दो साल के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने इस मामले में और गिरफ्तारियां की थी। अदालत में मामला साबित न होने और लड़कियों के अपने बयान से मुकर जाने के कारण आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
यह था आरोप
आरोप था कि अमृतसर केबल ऑपरेटर्स ऑफिस में काम कर रही लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है। आरोपी लड़कियों को होटलों में बड़े लोगों के सामने भी परोसते थे। ऐसा न करने पर लड़की को नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। लड़कियों का यह भी आरोप था कि उनके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.