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डाउनलोड करेंअमृतसर. देश-विदेश से आने वाले सैलानी और श्रद्धालु अब होटलों में ठहरने की बजाय लोगों के घरों में ठहरेंगे। यहां उनको ठहरने से लेकर खाने-पीने तक की व्यवस्था होगी। पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड ने अपनी चार साल पुरानी स्कीम 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' को फिर से लागू कर दिया है। इससे लोगों को रोजगार, आगंतुकों को बेहतर पारिवारिक माहौल और यहां की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक खूबियों की जानकारी भी मिलेगी। इस स्कीम को अमृतसर के अलावा मोहाली और पटियाला में शुरू किया जा रहा है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2010 में इस स्कीम के साथ ही फार्म हाउस स्कीम भी शुरू की थी, मगर बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम नहीं चल पाई। जिला टूरिज्म अफसर बलराज सिंह का कहना है कि फार्म हाउस स्कीम के कारण यह सिरे नहीं चढ़ी, मगर अब इसे सफल बनाया जाएगा।
ये बनेंगे मेजबान
जिला टूरिज्म आफिस में बुधवार को बलराज सिंह, बोर्ड के डिप्टी मैनेजर इंजी. हरजिंदर सिंह और श्री दशमेश पिता सेवा प्रचार ट्रस्ट के मुखी बाबा कुलवंत सिंह की मौजूदगी में प्रीत विहार निवासी जीएस सप्पल, चांद एवेन्यू निवासी विवेक मेहरा और संत एवेन्यू के रहने वाले गुरमुख सिंह को मेहमानों को ठहराने के लिए अधिकृत करते हुए सर्टिफिकेट दिए गए।
औपचारिकताएं और शर्तें
आगंतुकों को अपने यहां ठहराने के लिए बोर्ड की तरफ से 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति के पास एक से लेकर चार कमरे अतिरिक्त होने चाहिए, जबकि दूसरे कमरों में उसका परिवार भी रहना चाहिए। उसे अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। मेहमान परिवार में घरेलू सदस्य की तरह से रहेगा, जिस दौरान उसे यहां की मेजबान ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक तथा और खूबियों के बारे में बताएगा।
बेड-ब्रेकफास्ट देना लाजिमी
बलराज सिंह ने बताया कि मेजबान की तरफ से मेहमान को सोने और ठहरने की व्यवस्था के साथ ब्रेकफास्ट वह भी पंजाबी दिया जाना लाजिमी है। इसके अलावा अगर मेहमान खाना खाना चाहे तो उसकी मर्जी के मुताबिक इसे भी दिया जा सकता है।
क्वालिटी के हिसाब से फीस
इसके लिए फिलहाल बोर्ड ने कोई फीस तय नहीं की है, यह मेजबान ही तय करेगा। बलराज सिंह का कहना है कि उनकी टीम इनके घरों और खानों की क्वालिटी पर नजर रखेगी और उसके हिसाब से बताएगी कि ली जाने वाली फीस ज्यादा तो नहीं है। जो लोग इस सेवा को मुहैया करवाएंगे उन पर बिजली, पानी, सीवरेज आदि की कामर्शियल फीस लागू नहीं होगी, बल्कि वह घरेलू फीस ही भरेंगे।
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