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मुफ्त कानूनी सहायता स्कीम का मकसद गरीबों को न्याय मुहैया कराना : सीजेएम
बठिंडा| रुरलसेल्फ इंप्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आएसईटीआई के तहत चल रहे निशुल्क स्वरोजगार ट्रेंनिग सेंटर में डिस्ट्रिक लीगल अथॉरिटी द्वारा कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान सीजेएम कम अथॉरिटी सचिव जसबीर कौर ने बीपीएल परिवारों बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि समाज के पिछड़े कमजोर वर्ग के लोगों को उनके कानूनी हकों की रक्षा के लिए मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति के मेंबर, महिला, बच्चे, मानसिक रोगी, अंगहीन, डेढ़ लाख रुपए कम वार्षिक आमदनी वाले, किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, उद्योगकर्मी, हिरासती आदि इस निशुल्क कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं। मुफ्त कानूनी सहायता हर तरह के दीवानी, पारिवारिक झगड़ों(पति-प|ी के झगड़े), मोटर एक्सीडेंट, लेबर कोर्ट, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, जायदाद संबंधी, हिरासत संबंधी, नौकरी संबंधी, फौजदारी आदि केसों में दिया जाता है। इस मौके पर आरएसईटीआई के स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डीनेटर आनंदी लाल, डायरेक्टर डीडी शर्मा, सह डायरेक्टर एमएम बहल, डिस्ट्रिक लीगल अथॉरिटी के सहायक जीवन कुमार, एडवोकेट चंद्र मोहन, मैनेजर रमेश फुटेला, अंकित गर्ग, गौरव मित्तल, सुखविंद्र सिंह, मैडम सोनम आदि उपस्थित थे।
कानूनी जानकारी हासिल करती छात्राएं।
सीजेएम जसबीर कौर संबोधित करती हुई।