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खुलेआम सिगरेट पीने वालों की खैर और ही उन्हें देखने वाले अफसरों की

7 वर्ष पहले
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स्मोकफ्री जोन जिले में खुलेआम और सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट-बीड़ी पीने वालों की खैर नहीं है। ऐसा करने वालों के प्रति जिला प्रशासन सख्ती से निपटने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए बनाए गए एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया गया है। जिले के सभी विभाग के अफसरों को फ्री जोन स्मोक की गरिमा बचाने के लिए शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्हें माह वार टारगेट भी दिया गया है। जिसमें अफसरों को प्रति माह कम से कम दस ऐसे लोगों को धूम्रपान करते हुए चालान करना है, जो एक्ट का उल्लंघन करते हैं। जिला प्रशासन ने यह भी हुक्म जारी किया है कि, यदि अफसरों ने अपना टारगेट नहीं पुरा नहीं किया तो, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की फाइल चल पड़ेगी। वीरवार को मौका था जिला तंबाकू कंट्रोल सेल की बैठक का। जहां एडीसी सोनाली गिरी (विकास) ने स्मोक फ्री जोन के मतलब का पाठ बैठक में शामिल अफसरों को पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगली मंथली बैठक में सभी विभाग अपनी-अपनी चालान रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे के भीतर यदि कोई तंबाकू उत्पाद बेचे जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं तो, स्कूल प्रिंसिपल इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते पुलिस उन पर एक्शन ले सके। बैठक में सीएस सर्जन डॉ. राजकुमार, विशेष सारंगल, डीडीपीओ राजिंदर बतरा के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।