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फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत 6. 40 लाख रुपए हो चुका है जुर्माना

7 वर्ष पहले
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जिलेमें फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट की अवहेलना करने के आरोप में अभी तक 6 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना हो चुका है। वहीं इस एक्ट के तहत 40 केस विचाराधीन हैं। फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट के तहत दुकानदारों को विभाग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विभाग जागरूक भी कर रहा है। इस एक्ट के तहत लोग ऑन लाइन आवेदन कर अपने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं।

क्याहै फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट

फूडसेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 को पांच अगस्त 2011 को लागू कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत सभी दुकानदारों ने जो कि फूड आर्टिकल के साथ संबंधित हैं बिजनेस कर रहे हैं, को अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस सेहत विभाग से लेना है। इस एक्ट के तहत दुकानदारों ने अपना बिजनेस करना है। सेहत विभाग के पास दुकानदारों का पूरा विवरण होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुकानदार नियमों का पालन करेगा। लोगों की सेहत के साथ एक्ट जुड़ा हुआ है। लाइसेंस रजिट्रेस्शन लेने की एवज में दुकानदारों बिजनेसमैन को विभाग की तरफ से तय फीस भी चुकानी होगी। इससे जहां सेहत विभाग की आर्थिक हालत सुधरेंगे वहीं लोगों को भी फायदा होगा।

जिले में बने 700 लाइसेंस छह हजार रजिस्ट्रेशन

जिलासेहत विभाग के पास से करीब 700 लोगों लाइसेंस बनवा चुके हैं। उधर, करीब छह हजार रजिस्ट्रेशन भी किए जा चुके है। यहां बताना जरुरी है कि विभाग के पास पुख्ता आंकड़े नहीं हैं जिन लोगों ने इस एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना है। गौर हो कि विभाग के पास ऑन लाइन लाइसेंस हासिल करने के लिए 123 लोगों ने अप्लाई किया है जिसमें से 33 को विभाग की तरफ से लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 50 के करीब लोगों ने अपना ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन विभाग के पास किया है।

एडीसीके पास फाइल करते हैं शिकायत

फूडएंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट के तहत केस को सेहत विभाग एडीसी(जनरल) की अदालत में लगाता है। एडीसी ही इस एक्ट के तहत जुर्माना आदी करता है। इस एक्ट के तहत पांच केस एसी जीएम की अदालत में भी चल रहे हैं।

विभाग कर रहा है लोगों का रजिस्ट्रेशन

^फूडएंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट के तहत करीब 6 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना हो चुका है। विभाग इस एक्ट के तहत लोगों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करता है। डॉ.आरएसरंधावा,डीएचओ,बठिंडा।