पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
बठिंडा | एडिश्नलसेशन जज राजविंदर कौर की अदालत ने शनिवार को रेप के दोषी को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव मलवाला की रहने वाली पीड़ित नाबालिग ने 13 मार्च 2012 को थाना संगत पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी, कि उसी के गांव के रहने वाले सुरजीत सिंह उर्फ सीता की उसके भाई से पहचान थी। सुरजीत सिंह ने शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया। उसे बहलाकर घर से चंडीगढ़ ले गया और दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद गांव मलवाला ले आया। उसे पता चला कि सुरजीत सिंह पहले से शादीशुदा है। उसने विरोध जताया तो सुरजीत ने जान से मारने की धमकी दी और धोखे से तलाकनामे पर साइन करवाकर तलाक ले लिया। इस तरह सुरजीत ने अपनी पहली शादी के बारे नहीं बताकर धोखे से अपने प्रेम जाल में फंसाया और रेप किया।

बठिंडा | एडिश्नलसेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट परमजीत कौर की अदालत ने शनिवार को नशा तस्करी को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 10 जुलाई 2012 को थाना दियालपुरा एसआई भूपिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने नाकाबंदी कर आरोपी कृष्ण सिंह निवासी अलकड़ा, थाना भदौड़, जिला बरनाला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7100 नशीली गोलियां 15 शीशियां बरामद किया था।