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परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाने के आदेश

5 वर्ष पहले
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बठिंडा |जिलामजिस्ट्रेट डॉ. बसंत गर्ग ने धारा 144 के अधीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए तमाम परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों के माता-पिता, रिश्तेदार आम पब्लिक के एकत्र होने तथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाउडस्पीकर चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि डायरेक्टर शिक्षा भर्ती डायरेक्टोरेट पंजाब चंडीगढ़ की ओर से जिला बठिंडा में 14 फरवरी को लेक्चरर का टेस्ट लिया जा रहा है जिसे मुख्य रखते हुए इस दौरान जिला बठिंडा के समूह परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाने की जरूरत महसूस की गई है ताकि परीक्षा को नकल रहित करना बेहद जरूरी है। इसलिए जिला बठिंडा में पड़ते तमाम परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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