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नशा तस्कर को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना
बठिंडा | एडिश्नलसेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट परमजीत कौर की अदालत ने वीरवार को नशा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी व्यक्ति को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की स्थिति में 1 साल की और सजा काटनी होगी। गौर हो 20 अप्रैल 2013 को थाना बालियांवाली पुलिस ने एसआई महिंदरजीत सिंह के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर गांव मंडी खुर्द के पास नाकाबंदी कर आरोपी लाल खान वासी किशनपुरा को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से 1 किलो भुक्की 720 नशीली गोलियां बरामद की थी।