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नियोक्ता कंपनियों को कर्मियों के बैंक खाता डिटेल जमा करने के निर्देश
कर्मचारीभविष्य निधि संगठन ने अब प्रत्येक नियोक्ता कंपनियों को प्रत्येक नए सदस्यों के संबंध में बैंक शाखा की आईएफएससी कोड के साथ-साथ कोर बैकिंग खाता संख्या भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जालान ने बताया कि इसके अलावा नियोक्ता कंपनियों के लिए 15 अक्टूबर 2014 तक वर्तमान सदस्यों के बैंक शाखा के आईएफएससी कोड कोर बैकिंग खाता संख्या से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियोक्ता अपने पूर्व सदस्यों के संबंध में 31 अक्टूबर तक जानकारी उपलब्ध करवाएगा। इन निदेशों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सभी सदस्यों के बैंक खातों के विवरण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह विवरण यूएएन के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। गौर हो कि इसके पहले भी सहायक पीएफ कमीश्नर ने मालवा के कई जिलों के सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों को कर्मचारियों का डिटेल जमा नहीं करने करने पर नोटिस जारी किया था। इससे कर्मचारियों का पीएफ डाटा अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसके लिए सहायक पीएफ कमीश्नर ने सख्त कदम उदाया था। और अब बैंक खाता डिटेल को लेकर केंद्रीय भविष्य आयुक्त ने कड़े निर्देश दिया है।