भुक्की तस्करी के मामले में 5 साल की कैद
बठिंडा | अदालतने भुक्की तस्करी के एक मामले की सुनवाई के दौरान दोषी पाए गए व्यक्ति को 5 साल की सजा सुनाई है। 7 जनवरी 2012 को थाना कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर गुरजीत सिंह रोमाणा की अगुवाई में बठिंडा डबवाली रोड पर विशेष नाका लगा रखा था। इस दौरान वहां से गुजर रही एक मारुति कार को पुलिस ने शक के आधार पर रोककर उसकी तलाशी ली, तो आरोपियों के पास से 30 किलो भुक्की बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी में सवार आरोपी रवि कुमार वासी जंता नगर उसके बेटे ईंशांत को काबू कर मामला दर्ज किया था। शनिवार को सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज राजविंदर कौर की अदालत ने आरोपी रवि कुमार को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। वहीं इस मामले में अपने पिता के साथ आरोपी नाबालिग इशांत के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट मे मामला अभी विचाराधीन है।