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3 माह बढ़ी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस बनाने की मियाद

5 वर्ष पहले
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केंद्रसरकार ने साल 2006 में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के मकसद से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बनाया था। इस एक्ट के अंतर्गत व्यापारियों, कारोबारियों को लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन हासिल करना लाजमी है। विभाग ने उक्त एक्ट के तहत लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2016 तय की थी। काफी लाइसेंस पेडिंग होने के चलते सेहत विभाग ने अंतिम तारीख को आगे बढाने का फैसला किया है। यह राहत भरा फैसला है। उक्त एक्ट के तहत अब 4 मई 2016 तक रहते लोग अपना लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस संबंधी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभाग ने तीन माह की मोहलत अब और दे दी है।

एक्टके तहत रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हासिल करना लाजमी : खानपान के सामान की खरीद फरोख्त करने वाले सभी छोटे बड़े कारोबारियों को फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट के तहत सेहत विभाग से लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन लेना लाजमी है। जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपये सालाना से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन की फीस विभाग की तरफ से 100 रुपए तय की है। जबकि जिन कारोबारियों का टर्नओवर 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है, उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी किया गया है। लाइसेंस की फीस विभाग की तरफ से 2000 रुपए तय की है। गौर हो कि विभाग उक्त एक्ट के तहत अंतिम तारीख को पहले भी बढा चुका है। विभाग ने 4 फरवरी 2016 अंतिम तारीख घोषित की थी,पर अभी भी पेडिंग होने के कारण इस अंतिम तारीख को 4 मई 2016 तक बढा दिया गया है।

विभाग के वेबसाइट पर 25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड

फूडएंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत पहले मेनुअल तौर पर विभाग कारोबारियों का लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन बनता था लोगों की सुविधा के मद्देनजर विभाग ने उक्त प्रक्रिया को ऑन लाइन कर दिया। विभाग की ऑन लाइन वेबसाइट पर अभी तक 25 लाख 55 हजार 253 रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस एक्ट के तहत लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन हासिल करने की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2016 तह की थी। विभाग एक साल तक इसे आगे एक्सटेंड कर सकता है। अंतिम तारीख तय करने के लिए विभाग के उच्च अधिकारी बैठक कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते तारीख की घोषणा कर दी जाएगी।

नोटिफिकेशन जारी

^फूडएंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट के तहत अंतिम तारीख 4 फरवरी थी। इसे विभाग एक्सटेंड कर दिया है। अब अंतिम तारीख 4 मई कर दी है। इस नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुस्नलाल, फूड सेफ्टी कमिश्नर,बठिंडा, पंजाब।

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