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बसंत निकलने पर चाइना डोर की खिलाफत में आया शिक्षा विभाग

6 वर्ष पहले
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पतंगोंका पर्व बसंत बीते दो सप्ताह हो गए। लेकिन शिक्षा विभाग को चाइना डोर के खिलाफ बच्चों में चेतना लाने की अब याद आई है। हाइकोर्ट की गाइड लाइन के हवाले से शिक्षा विभाग ने बच्चों को चाइना डोर के खिलाफ मानसिक तौर पर तैयार करने का महत्वपूर्ण जिम्मा लिया है। 24 जनवरी को बसंत का पर्व इलाके में धूमधाम से मनाया गया, बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग ने लाखों की तादाद में पतंग उड़ाई और ज्यादा से ज्यादा पतंग काटकर आकाश में अपनी एकछत्र सत्ता कायम करने की सनक में चाइना डोर का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ।

पतंगबाजी के जुनून का खामियाजा अनेक लोगों को भुगतना पड़ा, चाइना डोर से अनेक लोगों की गर्दन, नाक, गला अंगुलियां कटी जबकि अनेक लोग गंभीर घायल हुए। यही नहीं, सैकड़ों बेजुबान पंछी भी चाइना डोर से कट मरे और तारों में उलझी चाइना डोर की वजह से अनेक इलाकों में बिजली प्रभावित हुई।

बसंत निकलने पर चाइना डोर के खिलाफ माहौल तैयार करने का शिक्षा विभाग में जज्बा भर गया है और बाकायदा स्कूलों में बच्चों को मानसिक तौर पर तैयार करने का प्रोग्राम बनाया गया है। इसके अंतर्गत स्कूलों की मॉर्निंग एसेंबली में विशेष जानकारी देकर बच्चों को चाइना डोर के इस्तेमाल करने के नुकसान गिनाते हुए इसके इस्तेमाल के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया जाएगा।

सभीस्कूलों को मार्निंग असेंबली में बच्चों को सचेत करने के आदेश

डायरेक्टरजनरल स्कूल्स एजुकेशन की ओर से जारी पत्र में एससी अरोड़ा बनाम पंजाब सरकार के तहत अदालती आदेशों की पालना के तहत पतंग में इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर के इस्तेमाल पर रोकथाम का हवाला दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के आदेशों के तहत सचेत किया गया है कि पंजाब में विभिन्न स्थानों पर चाइना डाेर के इस्तेमाल से अनेक हादसे हुए हैं। इस मामले पर संजीदगी दिखाते हुए हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के तहत पंजाब के सभी स्कूलों में सुबह की सभा में विशेष जानकारी के जरिए बच्चों को सचेत किया जाए ताकि वे चाइना डोर के इस्तेमाल से परहेज करें।

डायरेक्टर जनरल स्कूल्स(एजूकेशन) की ओर से जारी पत्र में रोक लगाने संबंधी पंजाब सरकार को मिले अदालती आदेश का हवाला