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डाउनलोड करेंजालंधर. काजी मंडी के चर्चित शराब तस्कर मुर्गेश उर्फ मुर्गा के मामा धर्मपाल की हत्या के आरोप में नामजद सात आरोपियों को जिला सेशन जज जे.एस कुलार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को दो-दो हजार रुपए जुर्माना किया गया है।
केस में नामजद पुलिस मुखबिर सुनील मेहता को अदालत ने बरी कर दिया है, जबकि मुख्यारोपी सतनाम सत्ता अभी भी भगोड़ा है। सजा पाने वालों में संतोषी नगर का विनोद कुमार, कुलवंत सहोता, सुखदेव, दिलीप, लक्ष्मीपुरा का संदीप, उपकार नगर का कुलवंत और काजी मंडी का राजकुमार शामिल है।
धर्मपाल की बहू को उठा ले गया था सत्ता
काजी मंडी में 29 सितंबर, 2010 को मुर्गा के मामा धर्मपाल उर्फ धर्मा की घर के बाहर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में माहौल गर्मा गया था। धर्मा के समर्थकों ने सत्ता की पिटाई कर दी थी। इसी के बाद सत्ता और उसके साथियों ने धर्मपाल की हत्या कर दी। थाना रामामंडी में मुर्गेश मुर्गा के बयानों पर हत्या का केस दर्ज किया गया था।
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