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सब्जेक्ट कंबिनेशन होने पर भी टीचर्स को मिलेगा प्रमोशन
अप्रूवसब्जेक्ट कंबिनेशन होने पर भी ईटीटी टीचर सोशल स्टडी मास्टर की प्रमोशन का हकदार है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। सुनवाई में कहा, पंजाब सरकार का इस मामले में मनमाना रवैया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस महेश ग्रोवर ने ऐसे ही एक मामले में प्रमोशन देने पर पंजाब सरकार पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए टीचर को प्रमोशन देने के साथ जुर्माना राशि भी अदा करने के निर्देश दिए।
ईटीटी टीचर संजीव अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा अप्रूव सब्जेक्ट कंबिनेशन होने पर उन्हें प्रमोशन नहीं दी जा रही थी। बीए के साथ सब्जेक्ट कंबिनेशन होने पर उनकी प्रमोशन को नकार दिया गया। ऐसे में उनसे जूनियर टीचर प्रमोशन का लाभ ले चुके हैं लेकिन उन्हें सब्जेक्ट कंबिनेशन होने का हवाला देकर प्रमोशन नहीं दी जा रही।
जस्टिस ग्रोवर ने फैसले में कहा कि पंजाब सरकार ने सब्जेक्ट कंबिनेशन की अनिवार्यता पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में याची की प्रमोशन का हक उससे नहीं छीना जा सकता। याची ने अपनी योग्यता में सुधार किया और नौकरी के दौरान एम कॉम बीएड डिग्री भी हासिल की। ऐसे में उसे सोशल स्टडी मास्टर की प्रमोशन से वंचित नहीं रखा जा सकता। समय-समय पर पंजाब सरकार सब्जेक्ट कंबिनेशन में बदलाव करती है। सरकार का रवैया प्रमोशन को लेकर मनमाना से भी कुछ बढ़कर है। ऐसे में याची की प्रमोशन उनके जूनियर टीचर को दिए प्रमोशन के समय से लागू किया जाए।
एसडी कॉलेजकी प्रिंसिपल डॉ. किरण अरोड़ा ने बताया कि जब यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन ब्रांच के डिप्टी रजिस्ट्रार को इस बारे बताया गया तो उन्होंने कहा, बच्चों को कहो शोर मचाएं, पेपर करें और जब आए तो नीचे लिख दें आउट ऑफ सिलेबस। हालांकि पांच मिनट बाद जब उन्हें लगा कि यह रूटीन आउट ऑफ सिलेबस पेपर आना नहीं है तो पेपर रद्द करने के लिए कहा।