पांच सरकारी अस्पतालों को नोटिस
इन अस्पतालों को 6 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
सिविल अस्पताल जालंधर
सिविल अस्पताल नकोदर
सीएचसी पीएपी
ईएसआई डिस्पेंसरी नं 4 फोकल प्वाइंट
वेटनरी पॉलीक्लिनिक लाडोवाली रोड
इन्हें हुआ नोटिस
भास्कर न्यूज | जालंधर
बायोमेडिकलवेस्ट का सही से निपटारा करने को लेकर जालंधर के 5 सरकारी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब पॉल्यूशन कंट्राेल बोर्ड के जालंधर स्थित रीजनल आफिस में लाॅ आफिसर कुलराज राय ने बताया कि हमने 5 सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्राइवेट अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट की शिकायत नहीं है।
कूड़ेमें मिलाया जा रहा मेडिकल वेस्ट : सिविलअस्पताल जालंधर में बायोमेडिकल वेस्ट को मौके पर ही बाकी कूड़े के साथ मिलाया जाता है। मोर्चरी के पास तो खून और पस से सनी पटिट्यां, सिरिंज, दवाइयों की बोतलें आदि खुले में जलाए जा रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट से इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 के तहत दोषी को एक लाख तक जुर्माना या पांच साल तक की सजा हो सकती है।
हमसही से निपटारा कर रहे हैं : एमएस
सिविलअस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. कैलाश कपूर ने बताया कि हमें कोई सम्मन कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। हम कूड़े का सही से निपटारा कर रहे हैं। सुधार की जरूरत होगी तो उसे ठीक किया जाएगा।
पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
सिविल अस्पताल | कूड़ेमंे मिलाया जा रहा मेडिकल वेस्ट।