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प्रो. दास के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

7 वर्ष पहले
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फोर्सलीव परभेजे गए एनआईटी के डायरेक्टर प्रो. एसके दास के मामले की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट में होगी। इसे लेकर दोनों पक्षों की ओर से कागजी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार को प्रो. दास के वकील मामले को लेकर दायर की गई याचिका में अमेंडमेंट करवाए जाने के लिए डेट ले सकते हैं, क्योंकि पहले जो रिट दायर की गई है उसमें बीओजी के आदेश को ही चैलेंज किया गया है। अब मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार छीनने का नया आदेश जारी किया है। इस आदेश को चैलेंज करने के लिए याचिका में अमेंडमेंट किया जाने की तैयारी की जा रही है। बिना अमेंडमेंट किए केस के लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा।

बीओजी की मीटिंग में प्रो. एसके दास को फोर्स लीव पर भेजने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश को प्रो. दास ने कोर्ट में यह कहते हुए चैलेंज किया कि बीओजी के पास डायरेक्टर को फोर्स लीव पर भेजने की पावर नहीं है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। वह ही उन्हें फोर्स लीव पर भेज सकते है। शुरू में प्रो. दास बीओजी के आदेश को मानते हुए एक महीने की छुट्टी ले ली थी। फिर बाद में उन्होंने कानूनी सलाह ली तो दस दिन के भीतर ही आकर ज्वाइन कर लिया। इस पर विवाद बढ़ता गया। बाद में मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए उनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार छीन लिए।

एनआईटी डायरेक्टर कंट्रोवर्सी