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रोज थाने में देना होगा कस्टमर का रिकार्ड
डीसीपी ने होटल पार्किंग स्थल पर कैमरा लगवाने के आदेश दिए
भास्करन्यूज | जालंधर
कमिश्नरेटपुलिसने होटल और गेस्ट हाउस के संचालकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। डीसीपी नवीन सिंगला ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को आदेश जारी किए हैं कि उनके यहां रुकने वाले हरेक कस्टमर का रिकार्ड वह रोजाना संबंधित थाने में देकर आएं। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों के मुताबिक आईडी प्रूफ लिए बिना कोई भी होटल/गेस्ट हाउस ग्राहक को कमरा नहीं देगा। साथ ही उसका मोबाइल नंबर भी लेना होगा और उसी समय ग्राहक के नंबर पर फोन करके जांचना होगा कि नंबर सही है या नहीं। ये सारा रिकार्ड होटल के रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
इसके अलावा अगर होटल में कोई विदेशी रुकता है तो उसकी सूचना फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर दफ्तर में देनी होगी। इतना ही नहीं होटल/गेस्ट हाउस संचालकों और पार्किंग स्टैंड संचालकों को अंदर-बाहर सीसीटीवी लगाने के बारे भी कहा गया है। कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी रिकार्डिंग कम से कम 45 दिन की होनी चाहिए।