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चौगिट्टी में आठ कनाल जमीन का फैसला पावर कॉम के हक में

7 वर्ष पहले
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जालंधर| कोर्टने चौगिट्टी में कब्जे वाली करीब आठ कनाल जमीन के मामले में फैसला बिजली निगम के हक में सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमीन पर कब्जाधारी जमीन खुद खाली कर दे। इस जमीन पर करीब 180 मकान बने हुए है। वहीं पता चला है कि इस जमीन पर काबिज लोग इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट जा रहे है।