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बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा ढंग से नहीं तो 5 साल की कैद
पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इंजीिनयर तेजवंत सिंह ने मेडिकल वेस्ट के निपटारे की गाइडलाइन्स की जानकारी दी।
भास्कर न्यूज | जालंधर
बायोमेडिकलवेस्टमैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 के तहत अगर सही से वेस्ट का निपटारा नहीं किया गया तो पांच साल की कैद हो सकती है। सोमवार को सिविल अस्पताल में नर्सिंग इंस्टिट्यूट में पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक वर्कशाप हुई। इसमें बोर्ड के एन्वायर्नमेंट इंजीनियर तेजवंत सिंह ने बताया कि मेडिकल वेस्ट के गलत निपटारे से बीमारियां फैल सकती हैं। मौके पर सिविल सर्जन डॉ. आरएल बस्सन, एमएस डॉ. कैलाश कपूर, एसएमओ डॉ केएस भाटिया, डॉ. सुनिल बत्रा, एसडीओ पियूष जिंदल और अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे।
ज्यादातर अस्पतालों ये गलतियां होती हैं :
कामनबायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ वैलिड एग्रीमेंट का नहीं होना। वेस्ट को सही से सेग्रीगेट नहीं करना, रंग के हिसाब से पीले, लाल, नीले, सफेद और काले रंग के कंटेनर में वेस्ट को नहीं डालना। तरल वेस्ट को बिना ट्रीट किए नाली में बहा देना। वेस्ट से भरे लिफाफों पर बार कोड के स्टिकर का होना। साथ ही अस्पतालों का 31 जनवरी तक वेस्ट मैनेजमेंट की एनुअल रिपोर्ट जमा करना।