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सैक्स रेशो कम हो रही है इसलिए कम्पीटेंसी टेस्ट जरूरी : डॉ. कौर
कंपीटेंसी टेस्ट पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को
भास्कर न्यूज | जालंधर
स्कैनिंगमशीनोंके प्रयोग के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कि हर डॉक्टर को 1 जनवरी 2017 के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन इस्तेमाल करने के लिए एक कम्पीटेंसी एग्जाम को क्लियर करना होगा। इसी मामले में सोमवार को पंजाब एंड हरियाना हाईकोर्ट में सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से डायरेक्टर हेल्थ फैमिली वेल्फेयर डॉ. जतिंदर कौर ने दलील रखी कि कम्पीटेंसी टेस्ट जरूरी है क्योंकि पंजाब में सैक्स रेशो कम हो रहा है। कुछ डॉक्टर सोशोलॉजी (स्कैनिंग ) करने में माहिर नहीं होते और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं इसलिए किसी भी डाक्टर को स्कैनिंग करने के लिए लाइसेंस उस टेस्ट के आधार पर दिया जाए। अगर वह टेस्ट क्वालीफाई नहीं कर पाता है तो उसे 6 महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग पर भेजा जाए।
सोनोलॉजिस्ट एसोसिएशन आफ पंजाब की तरफ से पेश होने वाले हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील जगमोहन सिंह घुम्मन ने बताया कि पंजाब सरकार ने यह नहीं बताया कि इस टेस्ट का कम होती सेक्स रेशो से क्या संबंध है। दूसरी ओर नोटिफिकेशन जारी करने वाली केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। कोर्ट ने उसे तीन हफ्ते का वक्त दिया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2015 को रखी गई है।