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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तोे चालान
अगरआपनेअभी तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाई तो तुरंत एप्लाई करें। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बगैर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। ये नोटिस मंगलवार को ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर 0001 से लेकर 9999 रजिस्ट्रेशन नंबरों की लिस्ट बनाकर हाई सिक्योरीटी नंबर प्लेट लगाई जा रही थी। डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है।
जालंधर में तेरह लाख व्हीकल हैं। सवा लाख पर ही प्लेट लगी हैं। अभी रोजाना डीटीओ दफ्तर आकर डेढ़-दो सौ लोग आकर नंबर प्लेट एप्लाई करते हैं। नई गाड़ियों के लिए उक्त सीरीज के नंबरों पर प्लेटें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब 15 साल की उम्र के अंदर के हर वाहन पर नंबर प्लेट लगनी है।
ऑनलाइन एप्वाइंटमेंट लें
जोलोग नंबर प्लेट एप्लाई कर चुके हैं। प्लेट के लिए ऑनलाइन एप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। hsrppunjab.com पर जाएं। वहां एप्वाइंटमेंट पेज मिलेगा। तिथी सिलेक्ट करके वाहन का चैसी नंबर, नंबर और एड्रेस आदि भरना होगा। अगर प्लेट लगाने वाली कंपनी एग्रो इंपैक्स के पास वेटिंग नहीं होगी तो समय मिल जाएगा। नहीं तो कोई अगली तारीख सिलेक्ट करनी होगी।
} ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल ने दिया आदेश
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