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ग्लव्स पहनकर बेचना होगा खान-पान का सामान
जालंधर| ऐसापहली बार हुआ है। कमिश्नरेट पुलिस ने बगैर दस्ताने पहने खाने-पीने का सामान बेचने पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने वालों पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। जुर्माने के साथ दो साल तक जेल हो सकती है। एडीसीपी नवीन सिंगला के आर्डर 25 नवंबर तक लागू रहेगा।