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भुक्की के केस में कैद

7 वर्ष पहले
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जालंधर| अदालतने भुक्की के साथ पकड़े गए गांव गिल्ला के रहने वाले अमरजीत सिंह को दो महीने की कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने अमरजीत को कुछ महीने पहले भुक्की के साथ पकड़ा था। दोषी का दावा था कि वह खुद सेवन करता है। दोषी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-15 के तहत केस दर्ज किया गया था।