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पिम्स चेरिटेबल है या व्यापारिक, हाईकोर्ट करेगी फैसला

7 वर्ष पहले
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सौ करोड़ी नोटिस को कोर्ट में चैलेंज

गढ़ारोड परपंजाब इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंसेज चलाने वाली चंडीगढ़ के सेक्टर 33डी की पिम्स मेडिकल एंड एजूकेशन सोसायटी ने इनकम टैक्स नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में फरियाद लगाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जालंधर में रेंज-2 ने पांच साल का सौ करोड़ रुपया टैक्स मांगा है। डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट के आगे पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लीगल ऑफिसरों को पिम्स को दिए गए टैक्स रिकवरी के नोटिसों का रिकार्ड सौंपा जा रहा है।

पिम्स ने दूसरी बार ये दावा किया है कि वह चैरिटी संस्था है, उसे दोबारा चैरिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाए। जो उसे साल 2006 में जारी हुआ था। हाईकोर्ट के फैसले पर ही निर्भर होगा कि इनकम टैक्स बोर्ड उससे सौ करोड़ रुपए का लेनदार है या नहीं।

इनकम टैक्स विभाग ने साल 2011 में टैक्स वसूली की सख्ती दिखानी शुरू की थी। कहना है कि सोसायटी चैरिटी की बजाय बिजनेस कर रही है। चैरिटी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया था। इसके बाद सोसायटी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस जीतने के बाद पांच साल की टैक्स की रकम सौ करोड़ रुपए मांगी थी। इसके विरोध में अब सोसायटी हाईकोर्ट गई है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस जीतता है तो वह टैक्स की रकम के साथ इतनी ही पैनल्टी भी मांग सकता है। केस हारने पर पिम्स को सौ करोड़ रुपए तो देने ही होंगे, इसके अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए पैनल्टी भी देनी पड़ सकती है।

पिम्स बनाम सीआईटी-2 का केस

सीआईटीके आरोप - चंडीगढ़की पिम्स मेडिकल एंड एजूकेशन सोसायटी (पैन नंबर एएबीएपी 0228 के) ने अस्पताल सबलेट करके चेरिटी की बजाय कमाई की।

पिम्सका विरोध - चंडीगढ़के वैट ट्रिब्यूनल में सीआईटी के आरोपों का खंडन किया। अपने काम को चेरिटी होने का दावा किया।

इनकमटैक्स ट्रिब्यूनल का फैसला सरकार के पक्ष में - पिम्सने 29 मार्च 2012 को केस रखा था। जिसका फैसला 30 अक्टूबर 12 को आया। ट्रिब्यूनल ने फैसला सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में दिया।

नतीजा- स्काईलार्कचौक स्थित सीआईटी-2 ने 2007-8 से लेकर अब तक का टैक्स जमा कराने को कहा है।

टैक्स ट्रिब्यूनल में केस हार चुकी है पिम्स