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आईटी रिटर्न फाइल करने का समय 2 महीने बढ़ा
जालंधर| ऑडिटके दायरे में आने वाली कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़कर 30 नवंबर हो गई है। गुजरात के व्यापारी डेडलाइन बढ़ाने का मुद्दा गुजरात हाईकोर्ट ले गए थे, जिसके बाद ये फैसला हुआ है मंगलवार को आईटी एडवोकेट परमिंदर सिंह ने बताया कि देरी के लिए करदाता को टैक्स की बनती रकम पर पैनल्टी नहीं लगेगी। सीए सुरिंदर आनंद ने बताया कि नए फारमेट के अनुसार 18 कालम भरने होते हैं। ये लंबा प्रोसीजर है।