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रूल्स तोड़ने वाले 16 अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी
पंजाबप्रदूषणकंट्रोल बोर्ड पंजाब के 81 अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। आरोप है कि इन अस्पतालों ने बायोमेडिकल वेस्ट हेंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स 1998 की अवहेलना की है। अस्पतालों से निकलने वाले कचरे जिसमें खून से सनी पट्टियां और रुई, इंजेक्शन की सूइयां, फ्लूड और दवाई की कांच की शीशियां, इफैक्टेड खून, मानव अंग या ह्यूमन टीशू आदि शामिल हैं, के निपटारे के लिए नियम बने है। जिसमें अस्पताल को एक फैसिलिटी (वेस्ट उठाने वाली कंपनी) से एग्रीमेंट करना होता है। यह कंपनी रोज अस्पताल से कचरा उठाती है। पर अस्पतालों ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। प्रदूषण बोर्ड के इन्वायर्नमेंट इंजीनियर तेजवंत सिंह ने बताया कि पंजाब भर के कुल 81 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के 45 सरकारी और 36 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
प्राइवेट
करनअस्पताल, महल अस्पताल गोराया, अरोड़ा अस्पताल, भोगपुर कपूर अस्पताल पठान कोट बाईपास, देवी तालाब अस्पताल, गुडविल अस्पताल रामा मंडी, पसरीचा अस्पताल आदर्श नगर, वासल अस्पताल कपूरथला चौक, गुलाब देवी अस्पताल
गवर्नमेंट सिविलअस्पताल, ईएसआई अस्पताल , सीएचसी पीएपी, ईएसआई डिस्पेंसरी नं 4, ईएसआई डिस्पेंसरी नं 2, माओ साहिब रूरल अस्पताल, सिविल अस्पताल फिल्लौर