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निगम इलाकों में 5 रुपए गज लगेगा प्राॅपर्टी टैक्स
प्रॉपर्टीटैक्सको सरल करते हुए सरकार अब इसे कलेक्टर रेट से अलग करेगी। शहरों को तीन जोन में बांटकर प्रॉपर्टी के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। बड़े नगर निगमों और नगर पालिकाओं में दरें अलग-अलग होंगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर प्रति वर्गफुट के हिसाब से और रेजिडेंशियल पर प्रतिवर्ग गज के हिसाब से दरें वसूली जाएंगी। हालांकि, अंतिम मुहर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में लगाई जाएगी।
प्राॅपर्टी टैक्स का जो नया फार्मूला बना है वह काफी सरल है। बड़े नगर निगमों जिनमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा समेत सभी शहरों में तीन जोन बनेंगे। ए-जोन में पॉश इलाका, बी-जोन में मीडियम दर्जा का एरिया और सी-जोन में शहर के आउट एरिया होंगे। अब हाउस टैक्स की बजाय प्राॅपर्टी टैक्स ही देना होगा।
इन पर भी लगेगी मुहर
{नगरनिगमों और पालिकाओं में बिना मंजूरी के विज्ञापन लगाने पर अब 5000 रुपए जुर्माना होगा।
{हाउसिंग विभाग अवैध कालोनियों को रेगुलर करने संबंधी नीति में बदलाव के लिए एजेंडा ला रहा है।
{खेतीबाड़ी विभाग नई भर्ती संबंधी एजेंडा लाएगा जबकि नाबार्ड के अधीन नई लाइब्रेरी बनाने को भी मंगलवार को मंजूरी दी जाएगी।
{गांवों में लगने वाले पशु मेलों में अब हाथी नहीं बिकेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशों पर पशुओं को बेचने वाली सूची से हाथी को हटाया जा रहा है।
ऐसे समझें
{यदिआपकी 200 वर्ग गज की रेजिडेंशियल प्राॅपर्टी निगम के पॉश एरिया में है तो उसे 5 रुपए प्रतिवर्ग गज के हिसाब से एक हजार रुपए सालाना प्राॅपर्टी टैक्स देना होगा।
{बी जोन यानी मीडियम इलाके में 200 वर्ग गज की रेजिडेंशियल प्राॅपर्टी है तो आपको 4 रुपए प्रतिवर्ग गज 800 रुपए सालाना प्राॅपर्टी टैक्स देना होगा।
{अगर इतनी प्रॉपर्टी सी जोन यानी आउटर एरिया में है तो 600 रुपए के हिसाब से टैक्स देना होगा।
इनको राहत|125 गजके मकानों खाली प्लाॅटों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं
ए, बी, सी जोन में आने वाले रेजिडेंशियल क्षेत्र पर क्रमश: 5 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए प्रति वर्ग गज रेट होगा जबकि कमर्शियल एरिया में यही रेट प्रति फुट के हिसाब से होंगे। बी क्लास की नगर पालिकाओं में यह रेट रेजिडेंशियल में 4 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए प्रति गज होगा और कमर्शियल में यही प्रति फुट के हिसाब से देना होगा। सी क्लास की नगर पालिकाओं में 3 रुपए,2 रुपए