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बर्खास्त डॉक्टर को 20 लाख देने के लिए सिविल सर्जन दफ्तर की 9 गाड़ियों और सामान की नीलामी का आदेश

7 वर्ष पहले
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सिविलजज जालंधर डिवीजन की अदालत ने नूरमहल के डॉ. निधान सिंह की पिटीशन पर सिविल सर्जन दफ्तर जालंधर की जायदाद बेचकर 20 लाख रुपए चुकाने के वारंट जारी किए हैं। सिविल जज अशोक कुमार चौहान के दिए फैसले में अदालत की ओर से इश्तिहार जारी कर 29 सितंबर को सिविल सर्जन दफ्तर में बोली की तारीख तय की है।

अदालत ने ताकीद की है कि नीलामी के वक्त ढोल भी बजाया जाए। अगर तारीख से पहले सिविल सर्जन दफ्तर प्रबंधन उक्त रकम चुकता कर देते है, तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। नीलामी में सिविल सर्जन दफ्तर की नौ गाड़ियां, तीन एयर कंडीशनर, दो मेज और छह कुर्सियां बिकने की संभावना है। इस बारे सीनियर सहायक निर्मल कांता ने कहा कि विभाग मामले में सरकार की हिदायतों पर कार्रवाई करेगा। सिविल सर्जन डाक्टर आरएल बस्सन ने बताया कि मामला पिछले कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन अदालत से ऐसा कोई आर्डर निकला है उनके पास जानकारी नहीं है। वह शुक्रवार सुबह कुछ बता सकेंगे।

25 साल की लड़ाई

1989 में कर दिया था नौकरी से डिसमिस

नूरमहलके डॉ. निधान सिंह को 1989 में सरकारी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया था। फैसले के विरोध में डॉ. निधान सिंह कोर्ट चले गए थे। इसमें अप्रैल 1996 में उनके हक में फैसला आया था। सरकार ने इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में अपील की। लेकिन बीते साल हाईकोर्ट ने भी डॉ. निधान को मिलने वाले सभी लाभों का हकदार बताया। लाभों की अदायगी के लिए डॉ. निधान सिंह ने जालंधर की एक अदालत में अर्जी दायर की थी। जिसकी सुनवाई पर उक्त फैसला आया है।