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11 साल की लड़की से जबरदस्ती के प्रयास के दोषी को कैद

6 वर्ष पहले
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जालंधर |एडिशनल सेशनजज हरवीन भारद्वाज की कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप के प्रयास में दोषी को तीन साल कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। 10 दिसंबर 2013 को थाना नकोदर में गोराया के गांव रुड़की के रहने वाले रोहित कुमार उर्फ लब्बू के खिलाफ रेप के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। रोहित एक डीजे संचालक के पास काम करता है। वह शादी में डीजे लेकर गया था। यहां पर बारात में आई 11 साल की बच्ची को बाथरूम में बंद कर रेप का प्रयास किया था।