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पठानकोट फोरलेन के 154 करोड़ के अवाॅर्ड पर रोक

7 वर्ष पहले
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जालंधर-पठानकोटफोर लेन प्रोजेक्ट के लिए 154 करोड़ के अवार्ड के खिलाफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपील के बाद आर्बिट्रेटर डिवीजनल कमिश्नर आर वेंकटर|म ने एसडीएम दसूहा के फैसले पर रोक लगा दी है। आर्बिट्रेटर ने अपने आदेश में कहा है कि एसडीएम दसूहा नेे अवाॅर्ड जल्दबाजी में तय किया है। हाईकोर्ट के आदेश को एसडीएम ने गलत तरीके से लिया है। हाईकोर्ट ने वादियों की सुनवाई करने की कोई बात नहीं कही है।

एनएचएआई के वकील कुलबीर सिंह मिन्हास ने बताया कि हाईवे अथॉरिटी के जालंधर-पठानकोट फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की जाने वाली जमीन के उजाड़ा भत्ता ब्याज के खिलाफ किसानों ने हाईकोर्ट में केस किया था। किसानों ने इस मुआवजे को ठीक नहीं बताया था। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासनिक अधिकारी को आदेश दिया - इसे तीन महीने में डिसाइड करो और एक महीने में पैसा रिलीज करो।

वकील मिन्हास ने बताया कि एसडीएम बलजिंदर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि किसी भी शिकायतकर्ता की अपील सुनने लायक नहीं हैं। एनएचएआई ने दोबारा सुनवाई करने के लिए डिवीजनल कमिश्नर को शिकायत की। उन्होंने इस अवार्ड को दोबारा तय करने के लिए कहा है।