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तीस तक प्रॉपर्टी टैक्स देने पर जायदाद सील

7 वर्ष पहले
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लोग शहर की हद में आने वाले किसी भी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के अलावा निगम के क्लेक्शन सेंटरों पर पैसा जमा करवा सकते हैं। निगम के क्लेक्शन सेंटर माडल टाउन जोन, गढ़ा जोन, बस्ती शेख जोन, दादा कालोनी जोन, लाल रतन जोन और नगर निगम सुविधा सेंटर में भी जमा करवा सकते हैं। टैक्स की अदायगी ऑनलाइन भी करवाई जा सकती है। लोग अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नंबर-0181-5021501 और सुपरिंटेंडेंट प्रॉपर्टी टैक्स के मोबाइल नंबर - 9988854825, 9815222985 और 9463761414 पर फोन कर सकते हैं।

भास्कर न्यूज | जालंधर

प्रॉपर्टीटैक्स कीरिकवरी के लिए नगर निगम ने सख्ती का फैसला लिया है। पिछले साल 2013-14 का टैक्स अभी तक लोगों ने नहीं दिया है। नगर निगम कमिश्नर एमएस छतवाल ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा किया तो 20 फीसदी पेनल्टी और 18 फीसदी ब्याज साथ देना होगा। उसके बावजूद टैक्स जमा करवाने वालों की प्रॉपर्टी सील की जाएगी।

कमिश्नर ने बताया कि साल 2014-15 का टैक्स अभी तक जमा नहीं कराया गया है, क्योंकि सरकार पॉलिसी पर विचार कर रही है। फाइनल फैसला नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी साल पिछले साल का टैक्स ही जमा नहीं कराया है। इस साल का टैक्स भी लोग चाहें तो पिछले साल की दरों के मुताबिक ही जमा करवा सकते हैं। बाद में पॉलिसी में जो भी बदलाव होगा, वह लोगों के खाते में एडजस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टैक्स देने वालों पर पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 112-ए (5) के तहत कार्रवाई होगी।