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बाजारों में पटाखे बेचने और लाउड स्पीकरों पर रोक

7 वर्ष पहले
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जालंधर | पुलिसने शहर के भीड़ भरे बाजारों में पटाखे बेचने पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर आफ पुलिस नवीन सिंगला ने दफा 144 के तहत ये आदेश दिए हैं। बाजारों की लिस्ट भी है, इन आर्डरों के साथ। इनमें अटारी बाजार, पीर बोदलां बाजार, पापड़ियां बाजार, बाजार बस्ती गुजां, मेन बाजार, बस्ती नौ, शेखां बाजार और बस्ती दानिश मंदा शामिल हैं। बर्ल्टन पार्क में टेंपरेरी तौर पर पटाखों की दुकानें बनाई हैं। वहां पर बिक्री की जा सकती है।

साउंडपॉल्यूशन करने वालों पर होगी कार्रवाई : साउंडपॉल्यूशन को रोकने के लिए डीसीपी नवीन सिंगला ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में पटाखों और लाउडस्पीकरों की आवाज 10 डीबी (ए) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ढोल, भोंपू, हार्न, ज्यादा आवाज वाले पटाखे या ऊंची साउंड निकालने वाले किसी भी उपकरण को बजाने की मनाही है। घरों में साउंड सिस्टम है तो उसे 7.5 डीबी (ए) से ज्यादा आवाज पर चलाएं। इन आदेशों को मानने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड के मुख्य पर्यावरण ऑफिसर जीएस मजीठिया ने बताया कि अगर साउंड पॉल्यूशन पर कोई शिकायत है तो 9878950530 पर कॉल कर सकते हैं।

असलहाडिपो के पास निर्माण और पराली जलाने पर पाबंदी

जालंधर | सेनाके असलहा डिपो के पास किसी तरह के निर्माण या खेतों में आग लगाने पर 25 नवंबर, 2014 तक पाबंदी लगा दी गई है। असला डंप मंड जालंधर (8 मीडियम रेजीमेंट) के 1200 गज, 23 एफईडी असला डंप सूरानुस्सी के 1200 गजल और 223 एबीओडी सूरानुस्सी के 500 गज के घेरे के बीच यह आदेश जारी रहेगा। डीसी कमल किशोर यादव ने बताया कि कानून तोड़ने वालों पर धारा 144 के अधीन कार्यवाही की जाएगी।