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रेपिस्ट का साथ देने वाले को 20 साल की कैद

7 वर्ष पहले
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जालंधर | जालंधरकी एडिशनल सेशन कोर्ट ने बुधवार को रेपिस्ट का साथ देने वाले 23 साल के मनप्रीत उर्फ मनी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। लड़की से जब रेप किया जा रहा था तो ये आरोपी बाहर खड़ा था। उसे साजिश रचने का भी दोषी पाया गया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 डी (गैंग रेप) और 120-बी के तहत 20-20 साल की और 506 (जान से मारने की धमकी देना) में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं, रेप करने वाले लड़के और उसके सहयोगी का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, क्योंकि वे नाबालिग हैं।

{िवस्तृत|जालंधरभास्कर