कार ब्लास्ट के आरोपियों का नार्काे टेस्ट नहीं होगा
कारमें ब्लास्ट के आरोपी हरभेज सिंह, जगमोहन सिंह और हरदीप सिंह का नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और लाइ डिटेक्टर टेस्ट की कोर्ट ने पुलिस की अनुमति नहीं दी है। आरोपियों के एडवोकेट मंदीप सिंह सचदेवा ने दलील दी कि मई 2010 सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों के बैंच ने फैसले में कहा कि आरोपी की मर्जी के बगैर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं किया जा सकता। एडवोकेट ने दलील दी कि बलपूर्वक ऐसे परीक्षण संविधान की धारा 20 (3) का उल्लंघन है, इसके तहत प्रावधान है कि किसी मामले में किसी भी आरोपी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। आरोपी को चुप रहने का अधिकार है। एडवोकेट की दलील से सहमत होते हुए उक्त टेस्टों के लिए लगाई गई एप्लीकेशन रद्द कर दी। उधर, एसएसपी हरमोहन सिंह संधू ने माना कि हमें किसी भी आरोपी ने टेस्ट के लिए अनुमति नहीं दी थी।