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डाउनलोड करेंजालंधर. तीस लाख की फिरौती के लिए आठ साल के गुरजीत सिंह का अपहरण कर कत्ल के मामले का फैसला एडिशनल सेशन जज अरुण वीर वशिष्ठ की अदालत ने बुधवार को सुनाया। गुरजीत के करीब 60 वर्षीय दादा की गर्लफ्रेंड सोनिया को पांच साल की कैद और कत्ल व अपहरण के आरोपी मोगा के गांव चक्क जीकड़ा के परविंदर सिंह उर्फ सिद्धू और शाहकोट के गांव नवां पिंड अकालीयां के चरनजीत सिंह उर्फ चन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोनिया पर सुराग मिटाने का जुर्म साबित हुआ है। कपूरथला की रहने वाली सोनिया के पति बलवंत सिंह और एक अन्य आरोपी अवतार सिंह को अदालत ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
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पुलिस के रिकार्ड के अनुसार करतारपुर के गांव रहीमपुर के रहने वाले जमींदार लैहंबर सिंह के आठ वर्षीय पोते गुरजीत सिंह का 19 अप्रैल, 2010 को अपहरण हो गया था। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। जब वह स्कूल से लौट रहा था तो आरोपी इंडिका कार में उसे किडनेप कर ले गए थे।
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