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प्रेमिका की हत्या कर कुल्हाड़ी से काटी अपनी जीभ, जज ने सुनाई उम्रकैद

8 वर्ष पहले
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पटियाला। हरप्रीत कौर कत्ल केस में जिला सेशन जज राजशेखर अत्री ने रणजीत सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 2500 जुर्माना भी हुआ है। आत्महत्या की कोशिश के मामले में 6 महीने कैद व 500 रुपए जुर्माना किया गया है। आरोपी रणजीत सिंह के खिलाफ थाना लाहोरी गेट में 19 दिसंबर 2011 को हत्या व आत्महत्या का मामला दर्ज हुआ था। हरबंस सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन हरप्रीत कौर की शादी कुछ वर्ष पहले रघुवीर सिंह से लुधियाना में हुई थी।

पति से तलाक का केस चलने की वजह से बच्चों की मां हरप्रीत कौर मायके रह रही थी। इस बीच रणजीत सिंह व हरप्रीत के अवैध संबंध थे। हरप्रीत एक दिन रणजीत को मिलने पहुंची। वहां हरबंस सिंह भी पहुंच गया। इस दौरान हरबंस चाय लेने के लिए चला गया। इसके बाद पीछे से रणजीत व हरप्रीत कौर में विवाद हो गया। आरोपी ने अपने कपड़ों में छिपाई कुल्हाड़ी से हरप्रीत पर हमला कर मार दिया। आरोपी ने उसी कुल्हाड़ी से आत्महत्या की कोशिश की, अपनी आधी जीभ की काट ली थी।