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जीजा-साली ने चाहा था जीवन भर का साथ, बदले में मिली ताउम्र कैद

8 वर्ष पहले
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होशियारपुर. साली के साथ शादी करने की चाह में पत्नी की हत्या करने के आरोपी को बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जेएस भिंडर की अदालत ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्या में भागीदार साली को भी ताउम्र कैद में रहना होगा। अदालत ने आरोपी जीजा संदीप कुमार पुत्र कश्मीरी लाल निवासी वार्ड नं- 11 गढ़शंकर व साली हरप्रीत कौर पुत्री गुरमेज सिंह निवासी गांव सकरौली(माहिलपुर) को एक- एक लाख बतौर जुर्माना अदा करने को भी कहा।

वर्ष 2004 में हुई थी संदीप व माया की शादी
गढ़शंकर पुलिस को गुरमेज सिंह निवासी सकरौली ने बताया कि उसने अपनी पांच बेटियों में से बड़ी माया की शादी वर्ष 2004 में संदीप के साथ की थी। संदीप बहुत ज्यादा नशा किया करता था। पुलिस को संदीप के साथ साथ उसकी साली हरप्रीत कौर की भूमिका भी संदिग्ध लगी। घटना के चौथे दिन 4 अगस्त 2008 को पुलिस ने हरप्रीत कौर व संदीप से सख्ती से पूछताछ की तो हत्या का राज खुल गया।

झूठी कहानी बनाई थी आरोपी ने
एक अगस्त 2008 को सकरौली गांव के रहने वाले गुरमेज सिंह को गढ़शंकर से उसकी बेटी माया के देवर विजय कुमार ने फोन पर सूचना दी कि माया की मौत हो गई है। गुरमेज सिंह जब गढ़शंकर सिविल अस्पताल पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी माया की मौत हो चुकी है। गुरमेज को दामाद संदीप कुमार व उसके घरवालों ने बताया कि संदीप व माया पिछले दिन टाटा सूमो पर धार्मिक स्थल रामपुर गनौरा व आनंदपुर साहिब गए थे। रास्ते में लौटते समय सेखोवाल गांव के पास अज्ञात लोगों ने दोनों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने माया की हत्या कर दी है व संदीप को घायल कर दिया।

पुलिस ने सख्ती की तो दोनों ने उगल दी सच्चाई
पुलिस ने जांच के दौरान जब 4 अगस्त को साली हरप्रीत कौर के साथ जीजा संदीप से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सच्चाई उगल दी। संदीप ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी माया को रास्ते से हटा हरप्रीत के साथ शादी करना चाहता था। हम दोनों ने योजना के अनुसार माया को धार्मिक स्थल ले गए व रास्ते में रात के समय सेखोवाल में चाकू से माया की हत्या कर घटना को लूटपाट के दौरान हुई मौत बताया। इसके बाद संदीप माया को लेकर गढ़शंकर सिविल अस्पताल आ गया था।

पुलिस ने झाड़ी से चाकू बरामद किया
गढ़शंकर पुलिस ने आरोपी जीजा संदीप कुमार व साली हरप्रीत कौर की निशानदेही पर झाड़ी से हत्या में प्रयोग हुए चाकू को बरामद करने के बाद दोनों के ही खिलाफ धारा 302(हत्या करने) के साथ साथ धारा 120 बी(साजिश रचने) के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

अक्सर नशा करता था संदीप
माया के पिता गुरमेज सिंह ने बताया कि उसने अपनी पांच बेटियों में से बड़ी माया की शादी वर्ष 2004 में संदीप के साथ की थी। संदीप बहुत ज्यादा नशा किया करता था। इस कारण घर में क्लेश रहता था।