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डाउनलोड करेंजालंधर. शहर के मीडियाकर्मियों को जब मां-बेटी विवाद का पता चला तो करवेज के लिए थाना-चार पहुंचे। पत्रकारों ने एएसआई से मामले के बारे में जानना चाहा तो वह जबर्दस्त पर उतर आए। पहले गाली-गलौज की फिर धक्कामुक्की।
इतने से भी उनका जी न भरा तो पिस्तौल तानकार पत्रकारों को दौड़ा दिए। एक कैमरामैन की कनपटी में पिस्तौल तानकर कैमरा छीन लिया। बाद में पत्रकारों ने धरना दिया तो एडीसीपी नवजोत सिंह माहल आए। कृपाल सिंह पर केस दर्ज किया। सस्पेंड करते हुए उन्हें लाइन हाजिर भी कर दिया गया। एएसआई कृपाल सिंह पर आईपीसी की धारा 382 (लूट), 323 (मारपीट), 336 (हवा में पिस्तौल लहराना) और 506 (जान से मारने की धमकियां देना) लगाई गई है।
आगे की स्लाइड्स में पढ़िए आखिर क्या था सारा मामला और क्या हुई वर्दी का रौब गांठने वाले इस पुलिस आफिसर का हश्र....
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