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डीजल ऑटो रिक्शा मैक्सी कैब के नाम पर फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं होंगे

5 वर्ष पहले
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सुरक्षा से समझौता करने का आरोप

डीजलऑटो रिक्शा पर रोक के आदेशों के बावजूद मैक्सी कैब परमिट ऑटो रिक्शा को दिए जाने के दावों को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल इन्हें परमिट जारी करने पर रोक बनाए रखी है। कोर्ट ने अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में परमिट जारी करने पर रोक लगाई थी जिसे हटाए जाने की मांग को फिलहाल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

सुनवाई के दौरान अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के ऑटो रिक्शा डीलर्स की तरफ से उन्हें केस में प्रतिवादी बनाए जाने की मांग की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले पर 26 फरवरी के लिए अगली सुनवाई तय की गई है।

पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने ऑटो रिक्शा को परमिट इस शर्त पर देने का फैसला लिया है कि वे एमसी लिमिट में प्रवेश नहीं करेंगे। याची की तरफ से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि यदि परमिट जारी किए जाते हैं तो राज्य सरकार के लिए मुश्किल होगा कि इन ऑटो को एमसी लिमिट में आने से कैसे रोकें। ऐसे में परमिट जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लुधियाना की ऑटो रिक्शा एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि ऑटो रिक्शा अपने हेडक्वार्टर से 10 मील के दायरे में चल सकते हैं।

एसोसिएशन के वकील सर दविंदर गोयल ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए जरूरी है कि डीजल पर लुधियाना, अमृतसर और जालंधर में चलने वाले नए ऑटो रिक्शा को परमिट जारी किए जाएं। बावजूद इसके ट्रांसपोर्ट विभाग ने मैसर्स अतुल ऑटो लिमिटेड के थ्री व्हीलर को स्टेट परमिट देने के लिए अप्रूव कर दिया। इन थ्री व्हीलर को विभाग परमिट जारी कर रहा है। डीजल पर चल रहे इन ऑटो रिक्शा को मैक्सी कैब बता कर परमिट जारी किया जा रहा है। ये ऑटो रिक्शा लुधियाना में बेरोक टोक चल रहे हैं। इन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। याचिका में कहा गया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भी इन ऑटो रिक्शा को हाईवे पर चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इन ऑटो रिक्शा को छह सीटों का बताकर उनका परमिट जारी किया जा रहा है जबकि हकीकत में ये ड्राइवर को मिलाकर चार सीटों का ऑटो है। लुधियाना में मोटर कैब के नाम से डीटीओ लुधियाना के ऑफिस से 752 ऑटो रिक्शा रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में परमिट जारी करने पर रोक जारी रहेगी

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