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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश

7 वर्ष पहले
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सेंट्रलबोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) को टैक्स ऑडिट फॉर्म फाइल करने वाले वाले करदाताओं की बिना ब्याज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर तक बढ़ाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने पीआईएल का निपटारा करते दिया है। रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर थी। कारोबारी इसे बढ़ाने के लिए काफी समय से मांग कर रहे थे।

इस बारे में टैक्सेशन एक्सपर्ट्स जतिंदर खुराना और राजीव शर्मा ने बताया कि ऑडिट फॉर्म फाइल करने वाले कारोबारियों और प्रोफेशनल्स को 30 सितंबर तक बिना ब्याज अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। इस डेट के बाद टैक्स पेयर्स ब्याज समेत ही रिटर्न फाइल करते हैं। कुछ महीने पहले सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट फॉर्म में बहुत से बदलाव कर किए थे। ऑडिट फॉर्म फाइल करने की डेट भी बाद में बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी।

इसके बाद बहुत से टैक्स प्रोफेशनल्स और करदाताओं ने अलग-अलग हाईकोर्ट्स में पीआईएल दाखिल करके ऐसे करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट भी 30 नवंबर करने की अपील की थी। इनमें से एक पीआईएल गुजरात हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी। इस पर सोमवार को कोर्ट ने ऑर्डर करते हुए सीबीडीटी को यह निर्देश दिए हैं। फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।