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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 100 से ज्यादा प्लॉट्स की अलॉटमेंट कैंसिल

7 वर्ष पहले
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इंप्रूवमेंटट्रस्ट ने 100 से ज्यादा ऐसे प्लॉटों की अलॉटमेंट कैंसिल कर दी है, जिनकी किश्तों का भुगतान तीन साल के भीतर नहीं किया गया। कैंसिल किए गए प्लॉट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की छह से अधिक पॉश स्कीमों से संबंधित हैं। लोगों को अब ये प्लॉट दोबारा से बहाल करवाने के लिए लोकल गर्वमेंट के पास आवेदन करना होगा और सेक्रेट्री की मंजूरी पर ऐसे प्लॉट बहाल हो पाएंगे।

कैंसिल हुए प्लॉट में ऐसे प्लॉट भी शामिल हैं, जिनका ट्रस्ट को 80 फीसदी तक रुपए जमा करवाए जा चुके थे, लेकिन पूरी पेमेंट का भुगतान होने पर इन्हें रद कर दिया गया। इससे पहले इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के ईओ के पास ये पावर थी कि वे ब्याज सहित बकाया रहती किश्तें अलॉटी से ले सकते थे, लेकिन सेक्रेट्री ने एक पत्र जारी कर तीन साल तक पूरी पेमेंट अदा करने वाले प्लॉटों को कैंसिल करने के आदेश दिए थे। अब ट्रस्ट ईओ केवल छह महीने की देरी तक ही प्लॉटों की किश्त ब्याज सहित ले सकेंगे।

^सरकार के हिदायतों पर समय पर पूरी पेमेंट देने वाले प्लॉटों को रद करने की कार्रवाई की गई है। अब ये प्लॉट सरकार की ओर से बहाल किए जाएंगे। -जीवनबांसल, ईओ,इंप्रूवमेंट ट्रस्ट

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से रद किए गए प्लॉट लोकल गर्वमेंट के सेक्रेट्री अशोक गुप्ता के आदेशों पर किए गए हैं और रद किए गए 100 प्लॉटों में से 30 की मंजूरी भी सरकार ने जारी कर दी है। सेक्रेट्री अशोक गुप्ता ने करीब डेढ़ महीने पहले ट्रस्ट को एक पत्र जारी कर कहा था कि ऐसे प्लॉट, एससीओ, एससीएफ, फ्लैट बूथ जिनकी किश्तों का भुगतान तीन साल के भीतर नहीं किया गया, उन्हें रद कर दिया जाए। इसके बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के क्लर्कों ने पेमेंट का पूरा भुगतान करने वाले प्लॉटों की सूची तैयार की थी और पूर्व ट्रस्ट चेयरमैन सुप्रीत गुलाटी ने इन्हें रद कर दिया था।