- Hindi News
- आईटीआई जमीन मामले में फैसले पर लगाई गई रोक
आईटीआई जमीन मामले में फैसले पर लगाई गई रोक
लुधियाना|घुमारमंडी रानीझांसी रोड पर सरकारी आईटीआई वाली करोड़ों रुपए की जमीन मामले में हाईकोर्ट के जज के कैनन के फैसले पर हाईकोर्ट के डबल बैंच की ओर से रोक लगा दी गई है। जज के कैनन ने 14 नवंबर 2014 पर एक फैसला सुनाते हुए आईटीआई की करीब 13 हजार गज जमीन की मालिकी का फैसला भाजपा के सीनियर नेता और पंजाब योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन प्रो. राजिंदर भंडारी के भाई राज कुमार भंडारी के हक में कर दिया था। लेकिन इसके बाद आईटीआई की आईएमसी के चेयरमैन कृपाल सिंह भैणी ने उक्त फैसले के खिलाफ डबल बैंच में अपील दायर की थी। जिस पर 4 दिसंबर को उक्त डबल बैंच ने पुराने फैसले पर राेक लगा दी और साथ में उक्त मामले में आगामी मार्च महीने में फाइनल तारीख रख दी है। डबल बैंच ने रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट को सभी वास्तविक सरकारी रिकार्ड पेश करने के आदेश जारी किए हैं।