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वॉल रैप पर एड लगाने को ऐसे करना होगा भुगतान
अब 100 फीट एड के 5 हजार रुपए
अबएडवरटाइजिंग कंपनियों को किसी मॉल प्लाजा या अप्रूव्ड मार्केट में वॉल रैप (दीवार पर विज्ञापन) पर 100 स्क्वेयर फीट का विज्ञापन लगाने पर पांच गुणा अधिक कीमत चुकानी होगी। पहले इस विज्ञापन के लिए नगर निगम मात्र एक हजार रुपए फीस लेता था।
ये फैसला बुधवार को मेयर नगर निगम कमिश्नर की अगुवाई में विज्ञापन सब कमेटी की करीब चार घंटे लंबी मीटिंग में लिया गया। पिछले करीब तीन महीने से ये मामला विवादों में घिरा हुआ था और मॉल प्लाजा पर निगम की मंजूरी के बिना लगे विज्ञापनों का बवाल खड़ा हो गया था। आज की बैठक में में विज्ञापन के लिए एप्रूव्ड मार्केट की सूची को भी छह बढ़ाकर नौ कर दिया गया है। सब कमेटी के इस रेट को अगले सप्ताह में मंजूरी दे दी जाएगी।
इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर ऋषिपाल सिंह, सहायक कमिश्नर सतवंत सिंह, मेंबर्स में सीनियर डिप्टी मेयर सुनीता अग्रवाल, पार्षद इंद्र अग्रवाल, पार्षद बलकार संधू, पार्षद पति एस भिंडर मौजूद थे। मीटिंग में मीडिया पालिसी का मास्टर प्लान तैयार कर रही मुद्रा एडवरटाइजिंग के प्रतिनिधि भी दिल्ली से इस आए हुए थे।
6की बजाय नौ मार्केट में विज्ञापन लगाने पर चर्चा
मीटिंगमें एप्रूव्ड मार्केट के दायरे को भी छह से बढा़कर नौ करने पर सहमति बनी। इस सूची में एक आध मार्केट की ओर से बढ़ोतरी की जा सकती है। पहली वाली सूची में माडल टाउन, माडल टाउन एक्सटेंशन, दुगरी, सराभा नगर, बीआरएस नगर, चंडीगढ़ रोड 32 सेक्टर शामिल थी। अब इस सूची में बीआरएस नगर में डी एफ ब्लाक को बढ़ाया गया है, वहीं दुगरी में फेस वन फेस टू को जोड़ दिया गया है।
दुकानके साइज के लिहाज से लग सकेंगे विज्ञापन
वहींआज की मीटिंग में कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के लिहाज से अपना बोर्ड लगा सकेगा। अगर उसकी दुकान तीन मंजिला है तो वे तीन बोर्ड और अगर थ्री साइड है तो भी तीन साइड में अपना बोर्ड लगा सकेगा। लेकिन इसमें अगर उसकी दुकान के अलावा कोई ओर बोर्ड होगा तो उसे नगर निगम उखाड़ फेंकेगा।
ये बोर्ड भी एक मीटर से अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं किसी बिल्डिंग की छत पर अपनी एडवरटाइजिंग के लिए छत से तीन मीटर से अधिक ऊंचा बोर्ड नहीं लगाया जा सकेगा।
बड़ेविज्ञापन अक्टूबर में किए जाएंगे फाइनल
वहींशहर में 1300 प्वाइंट के लिए आउटडोर मीडिया पालिसी के तहत बड़ा टेंडर भी अक्टूबर