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30 तक पुराने रेट पर जमा करवाएं अपना प्रॉपर्टी टैक्स

7 वर्ष पहले
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लुधियाना|सरकार कीहिदायतों पर साल 2013-14 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को सौ फीसदी जुर्माने से राहत दे दी गई है। अब लोग 30 सितंबर तक पुराने रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा पाएंगे। इस डेट के बाद टैक्स पर 20 फीसदी जुर्माना वसूला जाएगा।

50 गज के सिंगल स्टोरी मकान के लिए 50 रुपए, 100 गज सिंगल स्टोरी मकान के लिए 150 रुपए, 100 से 500 गज के मकान के लिए वेल्युएशन के लिहाज से आधा फीसदी और 500 गज से बड़े मकान के लिए वेल्युएशन के लिहाज से एक फीसदी एक अदायगी करनी होगी। जोनल कमिश्नर पीएस घुम्मन ने बताया कि अब लोगों को पुराने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर 100 फीसदी जुर्माना नहीं देना होगा। 30 सितंबर तक मौजूदा रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद ये भुगतान 20 फीसदी जुर्माने के साथ करना होगा।